National Pension Scheme for Traders and Self Employed Persons Yojana | NPS-Traders | व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders)

Amazon & Flipkart Offers Follow
Updates Follow

दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना बारे में| यह एक पेंशन योजना है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा देश के व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही है| आज हम इसी व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे|

हाईलाइट

  • योजना का नाम:- व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना
  • योजना लॉन्च करने की तारीख:-
  • किसके लिए:- व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए
  • किस ने लांच की:-
  • लाभार्थियों की संख्या:-
  • ऑफिशियल वेबसाइट:- Click on Jameel Attari

व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है

  • व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है|
  • व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में 50% हिस्सा भारत सरकार द्वारा मिलाया जाता है|
  • व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में लाभार्थी को ₹3000 प्रति माह पेंशन दी जाती है|

योजना का परिचय

  • व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे पैमाने के व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।
  • व्यापारी, जो स्वरोजगार कर रहे हैं- दुकान के मालिक, खुदरा व्यापारी, चावल मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कार्यशाला मालिक, कमीशन एजेंट, अचल संपत्ति के दलाल, छोटे होटल, रेस्तरां और समान व्यवसायों के साथ अन्य व्यपारी के मालिक के रूप में काम कर रहे हैं|
  • जिनकी वार्षिक 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर योजना के तहत लाभ पाने के पात्र नहीं हैं।
  • व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एक स्वैच्छिक अंशदाई पेंशन योजना है|
  • व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में श्रमिक को 60 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ₹3000 की प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी|
  • यदि लाभार्थी की 60 साल पूर्ण हो से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन पेंशन दी जाएगी|
  • पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर ही लागू होती है|
  • व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में पेंशन 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्तियों को 60 वर्ष पूर्ण होने पर दी जाती है|
  • व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्तियों को 60 वर्ष पूर्ण होने तक उन्हें ₹55 से ₹200 तक मासिक अंशदान देना होता है|
  • जब आवेदक 60 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो वह इस पेंशन के लिए दावा कर सकता है|
  • प्रत्येक माह एक निश्चित रकम आवेदक के खाते में जमा कर दी जाती है|

पात्रता 

  • दुकान मालिक फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी या दूसरे व्यापारियों के लिए|
  • सालाना बिक्री डेढ़ करोड़ या इससे कम|
  • आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए|
  • आवेदनकर्ता आयकर दाता नहीं होना चाहिए|
  • आवेदनकर्ता संगठित वर्ग (EPFO या ESIC या NPS) का सदस्य नहीं होना चाहिए|
  • आवेदनकर्ता PM-SYM का लाभार्थी नहीं होना चाहिए|

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (अनिवार्य)
  • बैंक पासबुक (अनिवार्य)
  • मोबाइल (अनिवार्य)

आवेदन

  • व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के आवेदन के लिए आपको आपके नजदीकी CSC सेंटर में जाना होगा|
  • अपने नजदीकी  CSC सेंटर की जानकारी के लिए Jameel Attari पर क्लिक करें|
  • CSC सेंटर के अलावा आप व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं|
  • ऑनलाइन अप्लाई वेबसाइट पर जाने के लिए Jameel Attari पर क्लिक करें|

लाभार्थी द्वारा दिया जाने वाला अंशदान

Entry Age (Yrs) (A)Superannuation Age (B)Member’s monthly contribution (Rs) (C)Central Govt’s monthly contribution (Rs) (D)Total monthly contribution (Rs) (Total = C + D)
186055.0055.00110.00
196058.0058.00116.00
206061.0061.00122.00
216064.0064.00128.00
226068.0068.00136.00
236072.0072.00144.00
246076.0076.00152.00
256080.0080.00160.00
266085.0085.00170.00
276090.0090.00180.00
286095.0095.00190.00
2960100.00100.00200.00
3060105.00105.00210.00
3160110.00110.00220.00
3260120.00120.00240.00
3360130.00130.00260.00
3460140.00140.00280.00
3560150.00150.00300.00
3660160.00160.00320.00
3760170.00170.00340.00
3860180.00180.00360.00
3960190.00190.00380.00
4060200.00200.00400.00

पात्र  ग्राहक की मृत्यु पर परिवार को लाभ

  • पेंशन प्राप्ति के दौरान यदि पात्र अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो पात्र अभिदाता का जीवनसाथी ऐसे पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% हिस्सा लेने का हकदार होता है|
  • पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी को दी जाती है|

अपंगता पर लाभ

  • यदि किसी पात्र अभिकर्ता ने नियमित अंशदान किया है|
  • 60 वर्ष पूर्ण होने से पहले किसी कारण से स्थाई रूप से अक्षम हो जाता है|
  • इस योजना में अंशदान करने लायक नहीं रहता|
  • उसका पारिवारिक सदस्य यानी पति या पत्नी अंशदान को जारी रख सकता है|
  • अगर किसी वजह से वह जारी नहीं रख सकता|
  • अभीदाता द्वारा जमा किया गया हिस्सा पेंशन फंड में वास्तव में अर्जित किया गया ब्याज या बचत बैंक पर दिया गया ब्याज जो भी अधिक हो प्राप्त करके योजना से बाहर निकल सकता है|

पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ 

  • यदि कोई अभिदाता योजना के तारीख से 10 वर्ष के भीतर योजना से निकलना चाहता है तो उसे उसके द्वारा जमा की गई राशि और बचत बैंक की दर से ब्याज दिया जाएगा|
  • यदि कोई अभी दाता योजना की तारीख के 10 वर्ष के बाद और 60 वर्ष की आयु से पहले वह इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो उस के योगदान का हिस्सा और उस पर संचित ब्याज या बचत बैंक पर दे ब्याज जो भी अधिक हो दिया जाएगा 
  • अगर अंश दाता की मृत्यु हो जाती है तो अंश दाता के पति या पत्नी इसे आगे जारी रख सकती है|
  • अगर चाहे तो वह अंश दाता के योगदान का हिस्सा और उस पर संचित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर जो भी अधिक हो ले सकती है|
  • अगर अंश दाता और उसके पति या पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो इस रकम को सरकारी फंड में जमा कर लिया जाएगा

FAQ

Get Amazon & Flipkart Offers Join
Join Facebook Group Join

Leave a Comment