मुख्यमन्त्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (वृद्धावस्था पेंशन)
पात्रता:-
- महिला 55 वर्ष
- पुरूष 58 वर्ष से अधिक।
वार्षिक आय सीमाः-
- 48000 रूपये वार्षिक।
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ:-
- 75 वर्ष से कम 750 रूपये
- 75 वर्ष से अधिक 1000 रूपये
मुख्यमन्त्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना:-
पात्रता:-
- 18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
वार्षिक आय सीमा:-
- 48000 रूपये वार्षिक।
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ:-
- 18 से 55 वर्ष तक 500 रूपये।
- 55 से 60 वर्ष तक 750 रूपये।
- 60. से 75 वर्ष तक 1000 रूपये।
- 75 वर्ष से अधिक 1500 रूपये।
मुख्यमन्त्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
पात्रता:-
- किसी भी आय का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तताः 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
- प्राकृतिक रूप से बौने:- 3 फीट 6 इंच से कम।
- हिजड़ापन से ग्रसित।
वार्षिक आय सीमा:-
- 60000 रूपये वार्षिक।
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ:-
- महिला 55 वर्ष से कम और पुरूष 58 वर्ष से कम 750 रूपये प्रतिमाह
- महिला 55 वर्ष से 75 वर्ष और पुरूष 58 वर्ष से 75 वर्ष 1000 रूपये प्रतिमाह
- 75 वर्ष व उससे अधिक 1250 रूपये
लघु व सीमान्त कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
पात्रता:-
- 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
- 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरूष
- लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.08.2013 के अनुरूप
प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ:-
- 75 वर्ष से कम को 750 रूपये।
- 75 वर्ष व उससे अधिक को 1000 रूपये।